उत्तर प्रदेश में खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दिया। पिछले अक्टूबर में घोषित राज्य की इलेक्ट्रिक वाहनों के नीति को ट्रैक करने वाली एक अधिसूचना में सरकार ने यह भी घोषणा की है।
अक्टूबर 2025 तक तीन साल की अवधि के लिए यूपी में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स हटाने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा राज्य में ही निर्मित ईवी की खरीद पर छूट पांच साल के लिए मान्य होगी। पंजीकरण शुल्क आमतौर पर नोएडा में वाहन की लागत का 8-10 प्रतिशत होता है। मोटर वाहनों को उत्तर प्रदेश में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए निर्दिष्ट कर की 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और गतिशीलता नीति 2022, दिनांक 14 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना की तारीख से 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में खरीदे और पंजीकृत किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन पर छूट लागू है। उक्त बातें यूपी के प्रधान सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है।
सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। अधिसूचना में इलेक्ट्रिक वाहनों के अर्थ के संबंध में एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
बता दें कि यूपी सरकार ने राज्य में ईवी को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में एक नई नीति की घोषणा की थी। प्रस्तावित प्रोत्साहनों में पंजीकरण शुल्क में छूट, वाहन की रियायती लागत और सब्सिडी शामिल हैं।