ब्यूरोः उत्तर प्रदेश में नाबालिगों के 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। इसको लेकर यूपी परिवहन आयुक्त ने दिशानिर्देश जारी कर सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को एडवाइजरी जारी कर दी गई है।
मोटरवाहन स्वामी को होगी 3 वर्ष तक कारावास
इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया गया तो इसके संरक्षक और मोटरवाहन स्वामी को 3 वर्ष तक कारावास और 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ में कहा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल तक के लिए निरस्त किया जाएगा।
पत्र में दिए निर्देश
दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि 18 साल के कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही है। आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 40 प्रतिशत नाबालिग बच्चे होते हैं। इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और समस्त शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकरता कार्यक्रम आयोजित किए जाए और बच्चों को मोटर अधिनियम की जानकारी दी जाए।