ब्यूरो: उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इससे राज्य में लगभग 16,000 मदरसों को 2004 के कानून के तहत काम करना जारी रखने की अनुमति मिल गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं था और यूपी और केंद्र सरकारों और मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए 2004 के कानून को "असंवैधानिक" घोषित किया था और सरकार को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मदरसा छात्रों को समायोजित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य प्रकृति में नियामक हैं और बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
"उच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करते हुए छात्रों के स्थानांतरण का निर्देश दिया। इससे 17 लाख छात्र प्रभावित होंगे। हमारा मानना है कि छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं था।" उन्होंने कहा, अगर जनहित याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसे गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषाओं जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इसका समाधान मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को निरस्त करना नहीं होगा।
केंद्र और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया, केंद्र ने कहा कि धर्म और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के संदिग्ध उलझाव पर बहस होनी चाहिए।
मदरसों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय के आदेश से 10,000 मदरसा शिक्षकों और 17 लाख छात्रों को अधर में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि उसने शिक्षकों और छात्रों के लिए व्यवस्था की है।
श्री सिंघवी ने तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, यह सार्वभौमिक प्रकृति की नहीं है और व्यापक आधार वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के लिए मदरसों को अलग करना भेदभावपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रॉय बनाम भारत संघ, 2002 के फैसले में ऐसा कहा था।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की।