Thu, May 09, 2024

UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

By  Deepak Kumar -- April 27th 2024 01:51 PM
UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत (Photo Credit: File)

ब्यूरोः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी से जुड़े एक चर्चित मामले में जमानत दे दी। हालांकि, जमानत मंजूर होने के साथ ही कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 

जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। बता दें पूर्व सांसद को आज यानी शनिवार सुबह ही जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

गौरतलब है कि 6 मार्च को सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण और जबरन वसूली के मामले में दोषी पाया गया। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई और तब से वे जौनपुर जिला जेल में बंद हैं। सिंह कथित तौर पर 2024 में जौनपुर से जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। हालांकि, मामले में उनकी सजा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बना दिया।


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