Sunday 23rd of February 2025

विधानसभा की नई नियमावली आज से लागू, अब सदन में विधायकों के तेज से हंसने पर रोक

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Shagun Kochhar  |  August 11th 2023 12:50 PM  |  Updated: August 11th 2023 03:40 PM

विधानसभा की नई नियमावली आज से लागू, अब सदन में विधायकों के तेज से हंसने पर रोक

लखनऊ: विधानसभा की आज से नई नियमावली लागू होगी. विधायक सदन में झंडे, बैनर, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे. इसके अलावा और क्या क्या बदलाव नई नियमावली के साथ होंगे, यहां पढ़ें.

यूपी विधानसभा में कामकाज और विधायकों के तौर तरीकों को लेकर नई नियमावली लागू की जा रही है. सदन में विधायकों के व्यवहार को लेकर यूपी विधानसभा की 1958 नियमावली में संशोधन करते हुए नई नियमावली उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 लागू की जा रही है.

नई नियमावली के लागू होने से होंगे कई बदलाव

इस नियमावली के लागू होने से कई बदलाव होंगे. जैसे कि विधायक सदन में झंडे, बैनर, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे. विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक रहेगी. विधायक अब सदन की कार्यवाही से ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे. विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा.

नई नियमावली में सत्र संचालन के विषय में भी बदलाव होगा. सत्र बुलाने के लिए अब नोटिस अवधि 7 दिन की होगी. नए नियम के मुताबिक, विधायक अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे. सदन की कार्यवाही के समय दस्तावेज फाड़ने पर भी अब से रोक रहेगी.

विधायकों के तेज हंसने पर रोक

इसके अलावा विधायकों के तेज हंसने पर रोक लगाई गई है. अखबारों की कटिंग या पोस्टर दिखाने पर भी रोक रहेगी. 

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