ब्यूरोः लिव इन में रह रही एक विवाहिता की ओर से सुरक्षा की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला पति से तलाक लिए बिना किसी और के साथ लिव इन में नहीं रह सकती। इलाहाबाद
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की रहने वाली याची पूजा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि याची और उसके लिव इन पार्टनर पहले से शादीशुदा हैं। याची का अपने पहले पति से अभी तलाक नहीं हुआ है। तथ्यों को सुनने के बाद हाई कोर्ट का सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है।
महिला की याचिका को जस्टिस रेनू अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बगैर तलाक विवाहिता लिव इन में नहीं रह सकती है, ऐसे रिश्तों को मान्यता देने से अराजकता बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 2 हजार का जुर्माना भी ने लगाया