Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के विवादित परिसर का होगा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण, इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
प्रयागराज: मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंंच ने दिया आदेश
इस मामले पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंंच ने आदेश दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवादित परिसर का सर्वे किया जाएगा। बता दें हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को सुरक्षित फैसला किया था। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी। इस मामले से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई हैं। इसके बाद 26 मई 2023 को जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया था।
12 अक्तूबर 1968 को हुए समझौते को बताया अवैध
हाईकोर्ट में दी याचिकाओं में 12 अक्तूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया, जिसे अवैध बताया है। इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। वहीं, अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। अब हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं पर 18 दिसंबर को अदालत सुनवाई करेगी।