ब्यूरो: UP: उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश की योगी सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके बाद इसका सीधा असर घर खरीदने वालों की जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां पूरा नियम समझ लें।
यहां समझें...
प्रदेश की सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए जो नए नियम बनाए हैं, उनके मुताबिक घर खरीदने वालों को घर की कुल कीमत का 10 फीसदी पेमेंट करने के बाद 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 1 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज तुरंत देना होगा। वहीं, अगर आपकी डील किसी स्थिति में रद्द हो जाए, तो आपको स्टांप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्ज का पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इस पर भी कुछ साफ नहीं है।
पहले क्या होता था?
इस नियम से पहले जब कोई खरीददार घर खरीदता था, तो उसे प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले सिर्फ घर की कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान करना पड़ता था। वहीं, 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 1 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज तब देना होता था जब प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो जाए। लेकिन नए नियम के बाद अब ऐसा नहीं है। सरकार ने नए नियम के तहत फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी तो देना होगा, लेकिन इसके बाद बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर भी कराना होगा।