Thu, Apr 18, 2024

हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को सुनाई जेल की सज़ा और 25 हज़ार का जुर्माना

By  Mohd. Zuber Khan -- December 17th 2022 12:50 PM
हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को सुनाई जेल की सज़ा और 25 हज़ार का जुर्माना

हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को सुनाई जेल की सज़ा और 25 हज़ार का जुर्माना (Photo Credit: File)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेल भेजने का आदेश दे दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर पर जुर्माना भी लगाया है।

जानकारी के मुताबिक़ हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को 7 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई है। यही नहीं, इसी के साथ हाई कोर्ट ने अधिकारी पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी है कि अगर अधिकारी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उनकी जेल की सज़ा में एक दिन बढ़ जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासकीय विभागों में हड़कंप मच गया है।

डिप्टी कमिश्नर पर है ये आरोप

कोर्ट द्वारा इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को 22 दिसंबर दोपहर 3 बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश होने को कहा है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स अधिकारी को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना है। कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 के तहत दोषी मानते हुए अधिकारी को सज़ा सुनाई है।

ये है पूरा मामला

आरोप है कि अधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद भी करदाता का उत्पीड़न कर रहे थे। दरअसल याची का कहना है कि साल 2011-12 में आयकर विभाग ने 52 लाख रुपये का नोटिस भेजा था। याची का कहना है कि उसने अपना टैक्स भर दिया था। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने साल 2015 में नोटिस और इस संबंध में जितने भी आदेश थे, उन सभी को रद्द कर दिया था।

पीड़िता का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग द्वारा नोटिस रद्द नहीं किया गया। इस मामले में पीड़ित ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी केस में हाई कोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हुए इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को 7 दिनों की सज़ा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

-PTC NEWS

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