Dhananjay Singh Case: जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुनाई 7 साल की सजा (Photo Credit: File)
ब्यूरोः नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण केस में जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने बाहुबली धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व सांसद को 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
इससे पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह पुलिस कस्टडी में जब कोर्ट पहुंचे थे तो कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और नारेबाजी शुरू की। बता दें कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 5 मार्च को इस मामले में दोषी करार दे दिया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 मई 2020 मेंनमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के अपहरण के मामले में दोषी पाया था। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व सांसद को पुलिस हिरासत में जेल भेज गया था।
ये है मामला
साबता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी जौनपुर के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने व अन्य धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। वहीं, इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार किया है और 6 मार्च को सजा का एलान किया जाएगा।