लखनऊ: सियासी वर्चस्व को लेकर जून 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या और हत्या की साज़िश रचने के मामले में भाजपा की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा, सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को उम्रक़ैद की सज़ा सुना दी गई है। एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा की मालती से सियासी वर्चस्व को लेकर अदावत थी। अलका मिश्रा भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं हैं। सर्वोदय नगर में सात जून, 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी मालती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
आपको बता दें कि गोमती नगर पुलिस ने सिपाही राजकुमार राय और अलका के क़रीबी रोहित यादव को गिरफ़्तार कर हत्याकांड का ख़ुलासा किया था। तफ़्तीश में पता चला था कि मालती की हत्या की साजिश विकासनगर की तत्कालीन पार्षद अलका और आलोक दुबे को ने ही रची थी।
इस मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था, लेकिन अलका मिश्र कोर्ट से फरार हो गई थी। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने अलका मिश्रा को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सज़ा सुनाई।
कोर्ट ने अलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साज़िश रचने, राजकुमार राय को हत्या, अपहरण, साज़िश रचने व आर्म्स एक्ट और रोहित सिंह की हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी क़रार दिया गया है। साथ ही अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10-10 हज़ार, राजकमार राय पर 35 हज़ार और रोहित सिंह पर 15 हजार जुर्माना भी लगाया है।
याद रहे कि सर्वोदय नगर में सात जून 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या कर दी गई थी। वह एक रात पहले से संदिग्ध हालात में लापता हुई थीं। सात जून को उनका शव सर्वोदयनगर में मिला। मालती मूलरूप से जौनपुर की रहने वाली थीं।
-PTC NEWS