निठारी कांड: इलाहाबाद HC ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को किया बरी, फांसी की सजा रद्द (Photo Credit: File)
नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के बहुचर्चित निठारी कांड में एक नया मोड आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है।
सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
बता दें हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा रद्द की है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामलों में बरी किया। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बता दें 2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था। जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
निठारी कांड के आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस केस को लेकर विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की थी। इसके बाद हाईकोर्ट में सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह पेश नहीं किए जाने पर दोषियों को बरी कर दिया गया।
#WATCH उत्तर प्रदेश: प्रयागराज में निठारी कांड के दोषी मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ दो अपीलों में बरी कर दिया है। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे। यहां कोली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है।" pic.twitter.com/6HAVjnK6wb
आरोपी कोली पर आरोप
आरोपी सुरेंद्र कोली पर आरोप था कि वह लड़कियों को लालच देकर पंढेर कोठी लाता था। वह उनके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देता था और उनके लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। वहीं, मनिंदर सिंह पंधेर पर मानव तस्करी करने का आरोप लगाया गया है।
वहीं, निठारी कांड के दोषी मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है। कोली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है।
ये है मामला
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को मनिंदर सिंह पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था। लेकिन युवती घर नहीं लौटी। इसके बाद युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने युवती की तलाश शुरू की तो, 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। इस मामले में पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और उसके साथी सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। बाद में निठारी कांड से संबंधित सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी।