ब्यूरो: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली विभाग की तरफ से शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। बिजली विभाग ने 20 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला अध्यक्ष के खिलाफ ‘एंटी पावर थेफ्ट’ थाने में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
संबल के बिजली विभाग के इंजीनियर नवीन गौतम ने बताया कि हयातनगर कस्बे के पक्का बाग में छापेमारी के दौरान फिरोज खान के निजी कार्यालय से बिजली चोरी पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि फिरोज खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। इंजीनियर ने बताया कि मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 54 लाख का जुर्माना बना है। जांच में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जांच के दौरान पाया गया कि यहां साल 2012 से मीटर नहीं लगा हुआ था और बिजली का कनेक्शन भी नहीं था।
फिरोज खान ने क्या कहा
फिरोज खान ने 21 अक्टूबर को समाचार एजेंसी से बात करते हुए बताया था कि मेरे यहां जेनरेटर लगा हुआ है और ये लाइट उसी से आती है। फिरोज खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह मुकदमा राजनीति के चलते किया गया है।