UP Crime News: रेप केस में BJP विधायक को 25 साल की सजा, 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
सोनभद्र/लखनऊ/जय कृष्णा: सोनभद्र जिले में रेपिस्ट भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने विधायक रामदुलार गोंड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को दी जाएगी। MP/MLA कोर्ट में सजा सुनाये जाने के दौरान विधायक रामदुलार गिड़गिड़ाने लगा। उसने कोर्ट से बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर सजा कम करने की गुहार लगाई। 9 साल पुराने नाबालिग रेप केस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को दोषी करार दिया था। 9 साल पुराने नाबालिग रेप केस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। भाजपा विधायक के खिलाफ पोक्सो, 376 और 201 के तहत दोष सिद्ध हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद विधायक रामदुलार गोंड की विधायक की जाना तय है। 4 नवंबर 2014 को दर्ज हुई थी एफआईआर
नाबालिग से रेप की एफआईआर 4 नवंबर 2014 को दर्ज हुई थी। पीड़ित पक्ष के वकील विकास शाक्य के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में बताया था, कि रामदुलार उसके साथ करीब एक साल से रेप कर रहा था। 4 नवंबर को भी जब पीड़ित अपने खेत जा रही थी, तभी रामदुलार ने उसके साथ नरेंद्र की करनी चाहिए लेकिन पीड़ित ने हिम्मत दिखाई और उसके चंगुल से छूटकर अपने भाई के पास पहुंच गई। पीड़िता के भाई ने म्योरपुर थाने में रामदुलार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उस दौरान रामदुलार की पत्नी गांव की प्रधान थी।बलात्कारी विधायक अपने रसूख के दम पर पीड़ित के साथ जबरदस्ती करता रहा। वह पूरे परिवार को खत्म करने की धमकियां देता था। फिर दर्ज होने के बाद पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। बाद में पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। रामदुलार को दुद्धी सीट से बनाया था बीजेपी उम्मीदवार
रामदुलार को 2022 में दुद्धी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया था। सपा के विजय सिंह गौड़ को हराकर वह 6297 वोटो से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचा। चुनावी हलफनामे में उसने अपनी कुल संपत्ति 2.6 करोड रुपए बताई थी। इसमें 31.4 लाख चल और 2.02 करोड़ की अचल संपत्ति का जिक्र है। चुनावी हलफनामे में उसने दो आपराधिक मामलों का जिक्र किया था।