गाजीपुर: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने की लगाया गया है.
वहीं मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. पेशी के लिए अफजाल खुद कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया. वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई है तो अब उसकी संसद सदस्यता जाना लगभग तय माना जा रहा है.
गैंगस्टर एक्ट के मामले में हुई सुनवाई
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया है. 1 अप्रैल को इस मामले में कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन फिर सुनवाई को टाल कर 29 अप्रैल की तारीख दे दी गई. वहीं आज मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. वहीं फैसले को देखते हुए गाजीपुर कोर्ट में सुरक्षा को भी कड़ा किया गया.
बता दें 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. वहीं इसके अलावा नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्या मामले में भी अंसारी का नाम शामिल था.