ब्यूरोः देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला सोमवार को जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने दिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रेम यादव के मकान पर फिलहाल बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
डीएम की अदालत में अपील करेगा परिवार
इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ दो सप्ताह के अंदर डीएम की अदालत में अपील करेगा। साथ में कोर्ट ने इसका निपटान तीन माह के भीतर करने के आदेश दिए हैं।
ये है मामला
आपको बता दें देवरिया में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत कर दी थी। इसमें एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में जिला प्रशासन प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा दिया गया था। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग की टीम की ओर से पैमाइश का कार्य भी पूरा कर लिया था।
बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगाई रोक
प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।