वाराणसी: रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना (जिसे कोर्ट के द्वारा सील किया गया है) को मुस्लिम पक्ष ने खोलने की मांग उठाई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है.
मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर की गई एक याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है. 14 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुनवाई करने की बात कही गई है. मामले को लेकर अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि रमजान का महीना चल रहा है और नमाज़ियों को परिसर के अंदर वजू करने के लिए स्थान मिलना चाहिए. जिसके चलते मुस्लिम पक्ष एरिया से सील को हटाने की मांग कर रहा है.
इस पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सभी याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष 10 अप्रैल को फिर से आवेदन करें इसके बाद कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए अनुमति मांगी थी. मुस्लिम पक्ष ने रमजान के चलते ज्ञानवापी मस्जिद के सील एरिया को खोलने की अपील की थी. इस पर अदालत ने उनके अनुरोध के संबंध में उसके समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी और 14 अप्रैल को इसपर सुनवाई करने की बात कही है.