ब्यूरोः केंद्र सरकार की ओर से नए हिट एंड रन कानून को लागू किया गया है। इस कानून यूपी समेद देशभर में ट्रक, डंपर और प्राइवेट बस चालक विरोध कर रहे है। इसी के तहत यूपी में ट्रक, डंपर और प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं और व्यवसायिक वाहनों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के कारण यूपी में गैस, डीज़ल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हुई है।
नए सड़क कानून के विरोध में हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया है, जिनके समर्थन में तमाम व्यवसायिक वाहनों के संगठन उतर आए हैं। एआईएमटीसी की मांग है कि सरकार ने हिट एंड रन केस में जो 10 साल की सजा का प्रावधान किया है उस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए।
लोगों को हो रही परेशानी
सरकार के नए कानून के विरोध में चल रही हड़ताल के कारण ट्रक चालकों ने जगह-जगह अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। इसके कारण लोगों को जाम जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें लखनऊ में बीते दिन 4652 बसें चल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, कई जगहों पर चालकों ने कई जगहों पर सड़क पर चक्का जाम किया है।
ये कानून अभी लागू नहीं हुआ हैः आयुक्त
इस हड़ताल को लेकर परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने कहा कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसके साथ जनता की परेशानियों को लेकर उन्होंने कहा कि बसों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं।