ब्यूरो: Sambhal: संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है।
लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की अनुमति मस्जिद कमेटी को दी है। आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल एक सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई और लाइट्स लगाने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि यह कार्य किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है।
आपको बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई का हिंदू पक्ष ने विरोध किया था। प्रशासन ने कहा था कि यह एएसआई की संपत्ति है और एएसआई इस पर फैसला लेगी। बाद में यह मामला मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट लेकर चला गया था। अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मस्जिद की सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की जा सकती है। साथ ही बाहरी दीवारों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, बशर्ते इससे मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान न हो।