Sunday 19th of January 2025

Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का लगा जुर्माना

Reported by: PTC News उत्तर प्रदेश Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  October 27th 2023 04:55 PM  |  Updated: October 27th 2023 04:55 PM

Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का लगा जुर्माना

ब्यूरोः माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज यानी शुक्रवार को गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ये सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 एमपी-एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की कोर्ट ने सुनाई है। दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। बता दें कोर्ट ने दोनों दोषियों को गैंगस्टर मामले में दोषी करार दिया था।

इन मामलों में हुई सजा

साल 2009 में करंडा ब्लॉक के सुवापुर गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया गया था। इस हत्या के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी जेल में था। हत्या की विवेचना के दौरान मुख्तार का नाम केस से जोड़ा गया, जिसमें 120बीं के तहत उस पर साजिश रचने का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि, पुलिस इस मामले की भूमिका नहीं कर पाई और वह बरी हो गया।

दूसरा मामला मुहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के अमीर हसन को जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है। इस केस में भी माफिया बरी हो चुका है। साल 2010 में गाजीपुर पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में गैंग चार्ट बनाया था। दोनों मूल केस में बरी हो चुके मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। 7 अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क देखने के बाद 27 अक्तूबर यानी आज बाहुबली और सोनू यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। 

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